बरेली। महिला को नशा देकर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीन साल पहले तीनों युवकों ने घर पर बुलाकर महिला से दुष्कर्म किया था। सुभाष नगर निवासी युवती ने 24 मई 2021 को थाने जाकर बताया कि कभी कभी उसकी मां शराब पीती है। 23 मई 2021 को उसकी मां नशे की स्थिति में यह कहते हुए गई कि वह मौसी के सनैया गौटिया जा रही है। देर रात जब मां वापस नहीं आई तो फोन लगाया। फोन नहीं लगने पर वह मौसी के यहां पहुंची। पता चला कि मौसी पास में ही राजीव के यहां है। यहां युवती को उसकी मां बेसुध अवस्था में मिली। उसके रक्तस्राव हो रहा था।
महिला ने बताया कि सनैया गौटिया के रहने वाले राजीव सोनू व भोजीपुरा के रमियापुर गावं निवासी मोनू ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में उसे चारपाई पर लेटाकर भाग गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सोनू व राजीव ने आरोपों को झूठा बताया। दोनों ने बताया कि वह शादीशुदा हैं। उनके बच्चे हैं। अदालत में पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसके प्राइवेट पार्ट में फूंकनी व चाकू डाला। बेहोश होने पर उसे छोड़कर भाग गए। पीड़िता करीब दो माह तक अस्पताल में भर्ती रही।







