सुल्तानपुर। चार साल के बच्चे के साथ कुकर्म के मामले में आज पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद में रखने की सजा सुनाई। कोर्ट ने 56 हजार का अर्थदंड लगाते हुए 90 प्रतिशत धनराशि को पीडि़त को देने का आदेश भी दिया है।
आपको बता दें कि घटना जिले के कुड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव की है। विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी ने बताया कि पीडि़त बच्चे की मां ने 16 जून 2021 को कुड़वार थाने में केस दर्ज कराया था। पीडि़त की मां का आरोप था कि उसी दिन दोपहर में आमिर उनके घर आया। आम देने के बहाने आमिर उसके 4 वर्षीय बेटे को बहला फुसलाकर भगा ले गया। उसनें बच्चे के साथ दुष्कर्म किया। लहूलुहान हालत में बच्चा घर लौटकर आया और सारी बात बताई। तब बच्चे की मां ने जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाया। बच्चे का मेडिकल हुआ।
पुलिस ने दूसरे दिन आरोपी को गिरफ्तार किशोर मानते हुए आरोप पत्र किशोर न्यायालय भेजा था। वहां आरोपी की उम्र 16 वर्ष से अधिक व अपराध गंभीर होने से विचारण पॉक्सो कोर्ट में भेजा गया। अभियोजन ने सात गवाह परीक्षित कराए। कोर्ट ने बालक की बौद्धिक क्षमता का आंकलन कर उसका भी बयान लिखा। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जज पवन कुमार शर्मा ने आमिर को दोषी मानते हुए सजा काटने के लिए जेल भेज दिया। साथ ही 56 हजार रूपये अर्थदंड देने का भी आदेश दिया है।







