चंदौली। विशेष अधिवक्ता पॉक्सो अनुराग शर्मा की अदालत ने सोमवार को किशोरी की हत्या के मामले सुनवाई की। जिसमें न्यायालय ने बलुआ थानाक्षेत्र के हुदहुदीपुर निवासी उसे पिता मनोज सिंह उर्फ गुड्डू को आजीवन करावास की सजा सुनाई। साथ ही 60 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एडीजीसी) शमशेर बहादुर सिंह ने कोर्ट में पैरवी की। कहा कि माता-पिता का ऐसा निष्ठुर चेहरा कभी-कभी ही दिखाई देता है। मजबूरी या फिर कुछ और बात रहा हो घटना दिल को दहला देने वाली है। चंदौसी हुदहुदीपुर गांव निवासी मनोज कुमार सिंह ने खुद अपनी बिटिया मोनी सिंह (17) की गला घोंट हत्या कर दी।
14 सितंबर 2022 को थाना क्षेत्र के हुदहुदीपुर गांव के कुछ लोगों ने एसपी अंकुर अग्रवाल को फोन कर किसी किशोरी की मौत की सूचना दी थी। जिसके बाद बलुआ पुलिस मौके पर पहुंची। उस समय मोनी का शव पड़ा हुआ था। पिता मनोज कुमार सिंह ने बताया कि किशोरी ने बाथरूम में कुंडी के सहारे आत्महत्या की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।







