आरोपी महिला को एक लाख रुपये के मुचलके और दो जमानतियों के साथ रिहा किया गया
नई दिल्ली। दिल्ली के चर्चित बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी गगनप्रीत कौर को जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतियों पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही, गगनप्रीत को अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा।
गौरतलब है कि हाल ही में धौला कुआं इलाके में एक बीएमडब्ल्यू कार ने बाइक सवार वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में नवजोत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे में कार सवार गगनप्रीत और उनके परिवार के सदस्य भी चोटिल हुए थे।
पुलिस जांच में सामने आया कि दुर्घटना के वक्त गगनप्रीत कौर अपने पति, दो बच्चों और नौकरानी के साथ कार में मौजूद थीं। टक्कर के बाद उन्होंने पति के साथ मिलकर घायल दंपती को अस्पताल भी पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने नवजोत सिंह को मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद पुलिस ने गगनप्रीत को गिरफ्तार कर लिया था। उन पर गैर-इरादतन हत्या, लापरवाही से वाहन चलाने, जीवन को खतरे में डालने और सबूत मिटाने जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। अदालत ने अब सशर्त जमानत देते हुए कहा है कि वह जांच में सहयोग करेंगी और बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जा सकेंगी।







