अवैध संबंधों के शक में पत्नी की गला दबाकर की थी हत्या
दिल्ली- एनसीआर। जिला अदालत ने हत्या के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषी ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। बेटी को दवा दिलाने के बहाने आरोपी अपनी पत्नी को एनआईटी पांच लेकर आया था। घर लौटते समय रास्ते में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। एक राहगीर ने उसे वारदात को अंजाम देते पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया था। महिला के पिता ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
साल 2013 में गांव झांडसेतली निवासी रूपलाल ने अपनी बेटी सोनू कुमारी की शादी सोनीपत निवासी सोनू के साथ की थी। शादी के बाद सोनू अपनी पत्नी के साथ राजीव कॉलोनी सेक्टर 55 में रहने लगा। दोनों की एक बेटी भी है। आरोपी सोनू अपनी पत्नी सोनू कुमारी पर अवैध संबंध को लेकर शक करता था। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा रहता था। कई बार सोनू कुमारी ने मारपीट के बारे में अपने पिता को बताया, लेकिन आरोपी नहीं सुधरा। छह दिसंबर 2020 को आरोपी सोनू अपनी बेटी हर्षिता को दवा दिलाने के बहाने पत्नी सोनू कुमारी के साथ एनआईटी पांच स्थित एक डॉक्टर के पास आया।
रात करीब दस बजे घर लौटते समय आरोपी ने मुकेश कॉलोनी के पास बाइक रोक दी और पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। मौके से गुजर रहे इंद्रवीर नाम के व्यक्ति ने आरोपी को देख लिया और भागकर पकड़ लिया। इंद्रवीर ने मामले की सूचना पुलिस को देकर आरोपी को उनके हवाले कर दिया। मृतका के पिता की शिकायत पर केस दर्ज कराया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमृत सिंह चालिया की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।







