बलिया। नगरा थाना क्षेत्र में एक वर्ष पहले लाठी-डंडे से पीटकर हुई हत्या में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक ज्ञानप्रकाश तिवारी (द्वितीय) की अदालत ने मुन्ना सिंह उर्फ भूपेंद्र सिंह को आजीवन कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भोगना होगा। तीन अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
उमाशंकर सिंह निवासी सिसवार कला थाना नगरा ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि एक जुलाई 2023 की शाम मुन्ना सिंह, पप्पू पांडेय निवासी सिसवार कला ने दो अन्य के साथ ट्यूबवेल पर बैठे उनके छोटे भाई कृपाशंकर सिंह जानलेवा हमला कर दिया था। मऊ के अस्पताल में इलाज हो रहा था। तहरीर पर थाना नगरा में मुकदमा दर्ज हुआ। घायल की इलाज के दौरान आठ जुलाई 2023 को मौत हो गई। इसपर मुकदमे में धारा 302 बढ़ा दी गई।







