हल्द्वानी। नगर पंचायत केलाखेड़ा के तत्कालीन ईओ संजीव मेहरोत्रा को रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत ने तीन वर्ष का साधारण कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला वर्ष 2012 का है, जब वार्ड नंबर-4 निवासी सआदत हुसैन ने आरोप लगाया था कि मकान निर्माण की अनुमति देने के लिए ईओ ने 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। सतर्कता टीम ने 26 मई 2012 को रुद्रपुर में आरोपी को शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते समय रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह प्रस्तुत किए। अदालत ने धारा 7 के तहत एक वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 13 (1)(डी)/13 (2) के तहत दो वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
सतर्कता अधिष्ठान ने जनता से भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक रहने और शिकायतें दर्ज कराने की अपील की है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1064 और व्हाट्सएप हेल्पलाइन 9456592300 पर 24×7 शिकायत दर्ज की जा सकती है।







