हैदराबाद। मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश सह विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बेटी से रेप की कोशिश करने वाले पिता को 20 साल जेल की सजा सुनाई है. जज श्रीमती टी। अनीता ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, वहीं, कोर्ट ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने पीड़िता को पढ़ाई के लिए पांच लाख रुपये देने के भी आदेश दिए.. दरअसल, मामला साल 2021 का है। महिला ने हबीबनगर थाने में पति मोहम्मद अब्दुल हफीज के खिलाफ केस दर्ज कराया था। महिला ने पुलिस को बताया था कि उसकी शादी साल 2008 में अब्दुल हफीज से हुई थी. शादी के बाद उनको चार बेटे और दो बेटियां हुईं।
महिला के मुताबिक, पति को शराब की लत लग गई। उसने काम पर जाना छोड़ दिया और दिन भर शराब के नशे में घर पर ही पड़ा रहता था. इसके चलते मजबूरन वह भीख मांगकर अपने बच्चों का पालन करने लगी। महिला ने पुलिस को बताया था कि 30 नवंबर 2021 को वह अपने दो बच्चों के साथ लेकर दोपहर 4 बजे के करीब घर से ताइबा होटल इलाके में भीख मांगने के लिए निकली थी। रात 11 बजे घर लौटी तब इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाली उसकी बहन ने उसे बताया कि रात साढ़े दस बजे वह मकान मालिक को किराया देने के लिए तीसरी मंजिल पर गई थी. तब उसे महिला की बेटी की आवाज सुनाई दी।
महिला ने मुताबिक, बहन और पड़ोसियों ने घर में दाखिल होकर कमरे का दरवाजा तोड़ा था। तब देखा कि पति अब्दुल हफीज 10 साल की बेटी का यौन उत्पीड़न कर रहा है. उन लोगों ने बच्ची को बचाया था। पुलिस ने इस मामले में दोषी अब्दुल हफीज पर पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले में दो साल से सुनवाई हो रही थी। गुरुवार को जज श्रीमती टी अनीता ने दोषी पिता को 20 साल जेल की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।







