अमृतसर (पंजाब)- अमृतसर की एक विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-कम-स्पेशल कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।
यह मामला थाना भिंडी सैदां क्षेत्र का है, जहां गांव खुशूपुरा निवासी बॉबी उर्फ बब्बी के खिलाफ अपहरण और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था।
घटना 12 अप्रैल 2024 की रात की है, जब पीड़िता अपने घर में थी और देर रात अचानक लापता हो गई। परिवार द्वारा तलाश करने पर पता चला कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। बाद में आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।
पुलिस ने मामले में पुख्ता साक्ष्य जुटाकर अदालत में पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नाबालिगों के साथ इस तरह के अपराध बेहद गंभीर हैं और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके।







