मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच साल पहले छह वर्ष के किशोर के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया गया है। वह 15 फरवरी 2020 से जेल में बंद है। मामले के सत्र-विचारण के बाद विशेष पाक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश अमित रंजन उपाध्याय ने उसे दोषी ठहराया। विशेष कोर्ट उसे 16 दिसंबर को सजा सुनाएगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) नरेंद्र कुमार ने विशेष कोर्ट में आठ गवाहों को पेश किया।
बता दें कि किशोर की मां ने दोषी के विरुद्ध हथौड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में किशोर की मां ने आरोप लगाया था कि 25 जनवरी 2018 की दोपहर 12 बजे उसके बेटे को दोषी पैसे का लालच देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। गांव से पूरब रेलवे लाइन के निकट झाड़ी में उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया। इस घटना के बाद उनका बेटा रोते हुए घर आया। पूछने पर उसने घटना के संबंध में बताया।
इसके बाद जब वह पूछताछ करने दोषी के घर पर गई, तो उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए दोषी ने मारपीट की और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। पूरे मामले की जांच के बाद पुलिस ने दोषी के खिलाफ 31 मार्च 2020 को विशेष कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। दोषी करार देने के बाद अब कोर्ट 16 दिसंबर को सजा सुनाएगा।







