श्रावस्ती। जनपद श्रावस्ती ने थाना को भिनगा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 415/2007 धारा 308,323,324,504,506 भादवि बनाम हीरालाल पुत्र अवधराम उर्फ रामअवध किशोरीलाल पुत्र अवधराम उर्फ रामअवध त्रिलोकी पुत्र रामलखन निवासीगण गोडऱा दा0 वीरपुर थाना को0 भिनगा जनपद श्रावस्ती को धारदार हथियार से हमला करने व मार-पीट करने का दोषी पाते हुए धारा उपरोक्त में प्रत्येक को 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रू0 के अर्थदंड से दण्डित किया।
थाना इकौना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 69/2009 धारा 147,308,323,324,325,504,506 भादवि बनाम छोटके पुत्र गिरजा प्रसाद पदुमनाथ पुत्र दृगराज खुल्ले उर्फ पंकज पुत्र दृगराज राजेन्द्र प्रसाद पुत्र झगरू रामदेव पुत्र रामदुलारे अनिल कुमार पुत्र रामदेव प्रमोद कुमार पुत्र रामदेव निवासीगण महदेइया थाना इकौना जनपद श्रावस्ती को धारदार हथियार से हमला करने व मार-पीट करने का दोषी पाते हुए धारा उपरोक्त में प्रत्येक को 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 19,000 रू0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।







