मेरठ – दहेज हत्या, छेड़छाड़ और हत्या के अलग-अलग मामलों में अदालत ने तीन दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत के फैसलों के बाद दोषियों को उम्रकैद और कारावास की सजा दी गई है।
पहले मामले में तीन माह की गर्भवती महिला की दहेज हत्या के आरोपी दशरथ उर्फ रामदशरथ को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला सरधना क्षेत्र का है, जहां विवाहिता को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किए जाने का आरोप था। पीड़िता ने मृत्यु से पहले दिए बयान में आरोपी पर जलाकर मारने का आरोप लगाया था, जिसके आधार पर अदालत ने दोष सिद्ध माना।
वहीं, नाबालिग से छेड़छाड़ और धमकी देने के मामले में आरोपी परवेज को पॉक्सो एक्ट के तहत तीन साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।
एक अन्य मामले में किठौर क्षेत्र में चाचा द्वारा भतीजे की हत्या के आरोपी विनोद को भी अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। विवाद शराब के लिए रुपये मांगने को लेकर हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने चाकू से हमला कर युवक की हत्या कर दी थी।
अदालत ने तीनों मामलों में दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया है। न्यायालय के फैसलों को गंभीर अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।







