कौशाम्बी। 21 जनवरी 2016 को थाना करारी पर नाबालिक लड़की को भगा ले जाने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिससे सम्बन्धित आरेपी राम प्रसाद उर्फ राजेश कुमार निवासी बड़ा अडहरा थाना करारी को न्यायालय स्पे0 जज पॉक्सो एक्ट द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के माध्यम से प्रभावी पैरवी कराते हुए आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास तथा 5,000 रूपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गयाअर्थ दण्ड न अदा करने पर 03 माह के अतरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।







