रोहतक। नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। धारा 328, 34 आईपीसी, 366 व 34 आईपीसी के तहत तीन-तीन वर्ष कैद, एक-एक हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर एक-एक माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। यह फैसला शनिवार को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने सुनाया।पुलिस के मुताबिक, 29 अप्रैल 2021 को महिला थाना में दर्ज शिकायत में एक कॉलोनी निवासी युवती ने बताया कि मां की मौत के बाद पिता शराब के नशे में डूबा रहता है।
वह 28 अप्रैल 2021 को अकेली सूट सिलवाने घर से निकल कर पीर बाबा के पास पहुंची। यहां शहर के ही निवासी अनिल व कृष्ण खड़े थे। आरोपियों ने उसका मुंह दबाया और जबरन बाइक पर बैठाकर पटाखा फैक्टरी के पास ले गए। यहां उसे नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। रात करीब नौ बसे उसे होश आया तो खुद को झाड़ियों में नशे की हालत में पड़ा पाया। वहां से किसी तरह दादा के घर पहुंची और घटना के बारे में बताया।







