हरियाणा। जींद में बिशंभर नगर में युवक की हत्या करने के दोषी युवक को एडीजे जसबीर सिंह संधु की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दस माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। 21 जुलाई 2020 को बिशंभर नगर निवासी विक्रम ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके चचेरे भाई सागर की पड़ोसी विजय के साथ पुरानी रंजिश चली आ रही थी।
विजय ने उसके भाई से पहले भी मारपीट की थी, लेकिन समझौता हो गया था। विजय उसके भाई से रंजिश रखे हुए था। इसी रंजिश के चलते पड़ोसी विजय ने तेजधार हथियार से वार कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद विजय मौके से फरार हो गया। शहर थाना पुलिस ने विजय के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।







