मध्य प्रदेश। पति से अलग रह रही महिला के साथ शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म करने वाले बलराम पंडित के खिलाफ शहर कोतवाली थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोप है कि पंडित ने महिला से 20 लाख रुपये भी ले लिए हैं और लौटाने की बात पर धमकी दे रहा है। पुलिस ने बताया कि 27 वर्षीय महिला ने बताया कि उसका विवाह तीन साल पूर्व हुआ था, लेकिन एक साल बाद उसका अपने पति से तलाक हो गया। इसके बाद वो अपने पिता के घर पर रह रही थी। इस दौरान पिता के घर कथा करने के लिए पंडित बलराम पिता कारूलाल जोशी निवासी ग्राम नौगांवा थाना वायडीनगर आया। यहां महिला की बलराम से पहचान हुई। इसके बाद बलराम ने महिला को अपना मोबाइल नंबर दिया। इसी पर दोनों बातचीत करने लगे।
इस दौरान बलराम ने भी पत्नी से तलाक होना बताकर महिला को शादी का ऑफर दिया। वहीं अपने साथ रेलवे स्टेशन रोड़ स्थित बिल्डिंग में फ्लैट नंबर 202 में ले गया। यहां महिला की इच्छा के विरुद्ध बलराम ने उससे संबंध बनाए। इसके बाद वो लगातार जबरन संबंध बनाता रहा। मना करने पर हमेशा शादी का झांसा देता था।
बलराम ने महिला से टुकड़े-टुकड़े में करीब 20 लाख रुपये भी ले लिए। लेकिन बाद में जब पीड़ित महिला ने पंडित बलराम से रुपये मांगे तो बलराम आनाकानी करने लगा। इतना ही नहीं 6 मार्च 2024 की रात भी करीब 10 बजे बलराम ने फ्लैट नंबर 202 में जल्द शादी करने की कहकर दुष्कर्म किया। इसके बाद रात में ही डेढ़ बजे अपने पापा की तबीयत खराब बताकर यहां से चला गया। सुबह बलराम की मां आई और बोली की बलराम का विवाह हो गया है और उसको एक बेटी भी है। उसके साथ कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। इससे वो हक्की-बक्की रह गई।
बलराम जब वापस महिला के पास आया तो उसने बलराम पर शादी का दबाव बनाया और अपने रुपये मांगे तो बलराम ने शादी से मना करते हुए रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी बलराम के खिलाफ धारा 376, 376 (2) (एन), 506, 406 के तहत केस दर्ज किया है।







