हरियाणा। सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल सपरा ने ऑटो मिस्त्री को गोली मारकर घायल करने के मामले में सुनवाई के बाद चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। चारों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। गांव रभड़ा निवासी हरिकिशन ने 23 अप्रैल, 2021 को सदर थाना गोहाना पुलिस को बताया था कि उनका बेटा सतपाल (37) ऑटो मिस्त्री का काम करता है। हरिकिशन ने पुलिस को बताया था कि उनकी गांव के कर्ण सिंह के परिवार से रंजिश है। सुबह करीब साढ़े आठ बजे वह अपने भाई रामकुमार के साथ खेत से वापस लौट रहे थे। उन्हें सतपाल गांव में फिरनी पर खड़ा मिला।
वह गोहाना जाने की तैयारी में था। रामकिशन का कहना है कि उसी समय गांव रभड़ा के बलजीत, आशीष, अंकित सुपारी तथा जींद के गांव भागखेड़ा के मनीष उर्फ कुक्कू समेत अन्य ने उनके बेटे सतपाल पर गोलियां बरसा दी थीं। आरोपियों ने चार-पांच गोलियां चलाईं और सतपाल गोली लगने से घायल हो गया था। हरिकिशन अपने भाई व अन्य परिजनों के साथ सतपाल को लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचे थे। जहां से उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया था। पुलिस ने हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया था। गांव रभड़ा में शराब कारोबारी ऋषिपाल उर्फ रशिया की हत्या के बाद से रंजिश शुरू हो गई थी। मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कर्मजीत सिंह की टीम ने आरोपी गांव रभड़ा के बलजीत, आशीष, अंकित सुपारी व जींद के गांव भागखेड़ा के मनीष को गिरफ्तार कर लिया था।







