भाटापारा। ग्रामीण थाना पुलिस ने कर्ज वसूली के नाम पर अवैध रूप से चक्रवृद्धि ब्याज वसूलने, धमकी देने और मानसिक प्रताड़ना पहुंचाने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम देवरी निवासी संतोष साहू उर्फ अफरीदी (26 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ कर्ज नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
10 हजार के कर्ज पर वसूले हजारों रुपये
पीड़ित अरविंद डांडे, निवासी ग्राम देवरी, ने 17 नवंबर 2024 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2021 में उसने आरोपी से 10,000 रुपये उधार लिए थे। मूल राशि लौटाने के बावजूद आरोपी ने उस पर अतिरिक्त ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के नाम पर बार-बार धनराशि की मांग की। पीड़ित के विरोध करने पर आरोपी ने उसे गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और ब्लैंक चेक तक लेने पर मजबूर कर दिया।
पुलिस ने त्वरित जांच कर की गिरफ्तारी
प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए भाटापारा ग्रामीण पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देश पर गठित टीम ने आरोपी संतोष साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अवैध रूप से ब्याज वसूली और धमकी देने की बात स्वीकार की।
न्यायिक प्रक्रिया शुरू, जांच जारी
पुलिस ने आरोपी को 3 सितंबर 2025 को विधिक प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही मामले की विस्तृत विवेचना जारी है ताकि पीड़ित को पूरी न्यायिक सहायता मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।







