अलीगढ़। पुराने शहर के तुर्कमान गेट इलाके में ताला कारखाना मजदूर की छह वर्षीय बेटी की दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए उम्रकैद से दंडित किया है। छह माह पुराने इस चर्चित कांड में शव छिपाने के सहयोगी भाई को भी चार वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत से सुनाया गया है। दोषियों पर भारी भरकम अर्थदंड भी तय किया गया है।
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी महेश सिंह के अनुसार घटना 26 सितंबर 2023 की है। कोतवाली क्षेत्र के तुर्कमान गेट इलाकेमें किराये के मकान में रहने वाले ताला मजूदर की छह वर्षीय बेटी सुबह से गायब थी। दिन भर की खोज के बाद परिवार जब शाम छह बजे थाने पहुंचा तो पुलिस ने रात्रि करीब 9:45 बजे बच्ची का शव पड़ोसी के घर के बाथरूम से बोरे में बरामद किया। बच्ची की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर रात में ही पुलिस ने साक्ष्यों व संदेह के आधार पर पड़ोसी परिवार के दो बेटों स्वालीन व रिजवान को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपियों से पूछताछ व पुलिस जांच में उजागर हुआ कि बच्ची व स्वालीन की बहन सहेली थीं। पड़ोसी होने के नाते दोनों एक दूसरे के घर खेलने आती-जाती रहती थीं। घटना वाले दिन बच्ची स्वालीन के घर खेल रही थी। तभी 11:30 बजे उसने बच्ची को बीस रुपये देकर गुटखा व खुद के लिए चिप्स लेने भेजा। जब वह लौटकर आई तो स्वालीन की बहन नीचे सोने चली गई। इसी दौरान वह बच्ची के साथ खेल-खेल में गंदी हरकत करने लगा। बच्ची शोर मचाते हुए जाने लगी।
आरोपी की नीयत बिगड़ गई और उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। जब खून से लथपथ बच्ची ने रोते हुए घर जाने की जिद की तो वह डर गया और गला दबाकर बच्ची की हत्या कर दी। इसी बीच दूसरा भाई रिजवान भी वहां आ गया। इसके बाद दोनों भाइयों ने मिलकर दोपहर ढाई बजे शव को बोरे में बंद कर बाथरूम में रख दिया और तय किया कि रात को इसे ठिकाने लगा दिया जाएगा। मगर उससे पहले वे पकड़े गए। पोस्टमार्टम में दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या किया जाना उजागर हुआ। पुलिस ने दोनों भाइयों पर चार्जशीट दायर कर दी।
आरोपी की नीयत बिगड़ गई और उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। जब खून से लथपथ बच्ची ने रोते हुए घर जाने की जिद की तो वह डर गया और गला दबाकर बच्ची की हत्या कर दी। इसी बीच दूसरा भाई रिजवान भी वहां आ गया। इसके बाद दोनों भाइयों ने मिलकर दोपहर ढाई बजे शव को बोरे में बंद कर बाथरूम में रख दिया और तय किया कि रात को इसे ठिकाने लगा दिया जाएगा। मगर उससे पहले वे पकड़े गए। पोस्टमार्टम में दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या किया जाना उजागर हुआ। पुलिस ने दोनों भाइयों पर चार्जशीट दायर कर दी।
न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर स्वालीन को दुष्कर्म में पॉक्सो व हत्या का दोषी करार दिया है। जिसमें उसे जीवनकाल तक उम्रकैद की सजा व 1.20 लाख रुपये अर्थदंड और शव छिपाने में सहयोग रिजवान को चार वर्ष कैद व दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि में से 75 हजार रुपये पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए हैं। इस मामले में वादी पक्ष से अधिवक्ता हरिओम वार्ष्णेय ने भी पैरवी की।







