विवाहेतर संबंधों के विरोध पर की गई थी गला घोंटकर हत्या
आगरा — विवाहेतर संबंधों के विरोध में एक पति की गला घोंटकर हत्या किए जाने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक की अदालत ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
घटना थाना डौकी क्षेत्र के पवावली गांव की है। मृतक राकेश के पिता रामप्रकाश ने 25 जनवरी 2021 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके बेटे राकेश की शादी आठ साल पहले पूनम से हुई थी। शादी के बाद पूनम का अपने दूर के रिश्तेदार सोनी के साथ संपर्क बढ़ गया। सोनी का घर आना-जाना भी लगातार बना रहा, जिसे लेकर परिवार में तनाव था।
24 जनवरी 2021 की रात, जब राकेश काम से लौटकर घर पहुंचा, तो उसने सोनी को घर में पाया। इस पर तीखी बहस हुई। इसी दौरान आरोप है कि पूनम ने अपने प्रेमी सोनी के साथ मिलकर राकेश की गला दबाकर हत्या कर दी।
पुलिस ने 26 जनवरी को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच पूरी होने के बाद 28 फरवरी 2021 को विवेचक ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया था।
करीब साढ़े तीन साल की सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा और वित्तीय दंड सुनाया।







