गुरुग्राम। गुरुग्राम की जिला अदालत ने नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले राजीव को 20 साल की कठोर कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला दो साल पुराना है।
पीड़िता की मां ने पालम विहार थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि उनकी बेटी को आरोपी ने शादी का वादा करके गलत इरादे से बहकाया। 19 जून को आरोपी ने लड़की के साथ जबरन संबंध बनाए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था।
अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दोषी को यह सख्त सजा दी है।







