पीड़ित का आरोप है कि 14 सितंबर 2023 को शाम के समय वह साइकिल से गांव में किसी कार्य से जा रहा था। रास्ते में स्कूल के निकट आरोपी ने उसे रोक लिया तथा उसके साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित ने जब उसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया। उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस को आरोपी के खिलाफ तहरीर दी गई। लेकिन कई दिनों तक कोतवाली के चक्कर काटने के बाद भी उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।
जिसके बाद कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। पीड़ित के प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने पुलिस को आरोपी के खिलाफ प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। मंगलौर कोतवाली के इंस्पैक्टर अमरचंद शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में आरोपी हिमांशु निवासी ग्राम नगला चीना कोतवाली मंगलौर के खिलाफ दलित उत्पीड़न तथा अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू की है।







