गांदरबल- प्रधान सत्र न्यायाधीश अब्दुल नासिर ने एक विवाहिता की हत्या के सनसनीखेज मामले में शनिवार को उसके पति को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जांच एजेंसी के अनुसार जुलाई 2020 में कंगन क्षेत्र की निवासी रुबीना अचानक लापता हो गई थी। पति अब्दुल मजीद ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी पत्नी पानी लेने गई थी और वापस नहीं लौटी। चार दिन बाद नाला सिंध में महिला का शव बरामद होने पर पूरे मामले का रुख बदल गया।
जांच में सामने आया कि महिला की हत्या घर के भीतर ही की गई थी। मौत के बाद आरोपी ने सुसाइड जैसा सीन खड़ा करने की कोशिश की, कपड़े बदले, शव को छुपाया और बाद में मोटरसाइकिल से ले जाकर नदी में डाल दिया। पुलिस को मौके से मिले कपड़े, नायलॉन रस्सी, खून लगे डिब्बे और बाल के सैंपल फोरेंसिक जांच में आरोपी से मैच हुए। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार भी किया था।
सुनवाई में बचाव पक्ष ने आरोपी की शारीरिक अक्षमता का हवाला देकर हत्या की संभावना को कमजोर स्थापित करने की दलील दी, लेकिन अदालत ने वैज्ञानिक रिपोर्टों व गवाहों के बयान को निर्णायक मानते हुए इसे खारिज कर दिया।
दोनों आरोपियों में से मुख्य आरोपी अब्दुल मजीद को दोषी करार दिया गया, जबकि सबूतों के अभाव में निसार अहमद को अदालत ने बरी कर दिया।







